चार वर्षीय बच्ची को अश्लील इशारे और टिप्पणी करने वाले मनीमाजरा के गोबिंदपुरा निवासी 23 वर्षीय दीपक को अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
मनीमाजरा थाना पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट 12 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। 13 दिसंबर 2014 को थाना पुलिस को दी शिकायत में मनीमाजरा निवासी महिला ने कहा था कि वह शाम करीब 5:30 बजे के करीब कार से मार्केट जा रही थी।
उनके साथ उनके पति, चार वर्षीय बेटी और नौकरानी भी थी। रास्ते में पीपलीवाला टाउन की मार्केट में वह पति के साथ दुकान में सामान लेने गई। बच्ची को उन्होंने कार में नौकरानी के साथ ही छोड़ दिया।
जब वह मार्केट से वापस आई तो उसकी नौकरानी ने बताया कि कार के पास ही खड़े युवक ने बच्ची को लेकर अश्लील टिप्पणियां और इशारे किए थे।
पीड़िता की मां ने वहीं से पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच नौकरानी की निशानदेही पर मार्केट से ही दीपक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसके खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट 12 के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि कोर्ट से दीपक को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है।