वुमन एंड चाइल्ड कोर्ट की लेडी जज अंशु शुक्ला ने नाबालिग से रेप मामले में धनास निवासी अमनदीप (20) को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ आरोपी पर कोर्ट ने 25हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सेक्टर-11 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, रेप और ट्रैसपासिंग की धारा के तहत 13 अक्टूबर, 2014 को केस दर्ज किया था। 13 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि 12 अक्टूबर, 2014 को अपनी मां के साथ वह दुकान पर थी। इसी दौरान वहां अमनदीप आया और उसे घूरने लगा।
पीड़िता के अनुसार उसके घर में जब सभी सो जाते थे तो रात को 11 बजे पिता के काम से लौटकर आने के कारण आगे का दरवाजा बंद करके बाथरूम के पीछे वाला दरवाजा खोल दिया जाता था। उसी रात को अमनदीप बाथरूम के दरवाजे से घर में घुस आया।
घर में वह, उसकी बहन, भाई और पास वाले कमरे में मां सोई थी। इसके बावजूद अमनदीप ने मुंह दबाकर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मां जाग गई और आरोपी को पकड़ने की कोशिश की। वह धक्का मारकर भागने लगा। शोर सुनकर घर से बाहर आए पड़ोसियों ने उसे काबू कर लिया।