सेक्टर-41 में दिनदहाड़े कविता और भाई गौरांग की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए रायपुररानी निवासी राहुल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
गत 10 फरवरी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने राहुल को दोषी करार दिया था। अदालत ने 35 लोगों की गवाही और मौके से मिले सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया था। आरोपी मृतकों का दूर के रिश्ते में मामा है।
क्या है मामला
सेक्टर-41 निवासी महिला टीचर मालती देवी 16 दिसंबर 2011 को घर पहुंची तो कमरे में बेड पर बेटी कविता लहूलुहान पड़ी थी। कमरे में सामान बिखरा हुआ था। टीचर के चिल्लाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे।
पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि कविता के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी। जब पुलिस ऊपर वाले कमरे में गई तो उसमें छोटे भाई गौरांग को चाकुओं से गोदा हुआ पाया।
सेक्टर-39 थाना पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच कर 18 जनवरी 2012 को अंबाला स्थित शाह चौक के पास कविता और भाई गौरांग की हत्या करने वाले (दूर के रिश्ते में मामा) राहुल को गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया था कि वह कविता से एक तरफा प्यार करता था। घटना वाले दिन राहुल सेक्टर-41 में पहुंचा। वहां उसकी गौरांग के साथ बहस हुई और राहुल ने चाकू निकालकर उसकी हत्या कर दी थी। राहुल ने नीचे कमरे में आकर कविता के साथ जबरदस्ती कर उसकी हत्या कर भाग गया था। पुलिस ने राहुल की चादर और स्वेटर पर कविता और गौरांग के खून के निशान मिले थे।