दो युवकों ने एक युवक को पहले डंडों से पीटा और फिर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। केस में फैसला आ गया और अब दोनों ताउम्र जेल में रहेंगे। मामला चंडीगढ़ का है और जिला अदालत ने डड्डूमाजरा निवासी बबलू की हत्या के मामले में सेक्टर-38 वेस्ट निवासी सचिन उर्फ पटेल(19) और टिंकू उर्फ छोटल (26) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दोनों के खिलाफ मलोया थाना पुलिस ने नवंबर 2016 केस दर्ज किया था। मलोया थाने में दर्ज केस के अनुसार 30 नवंबर 2016 को इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह और हेड कांस्टेबल सुरजीत सिंह को वायरलेस पर मैसेज मिला कि सेक्टर-38 वेस्ट में चार मंजिला घरों के पास एक व्यक्ति सड़क पर जख्मी हालत में पड़ा है। इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो पता चला कि घायल शख्स को पीसीआर अस्पताल ले गई है। घटनास्थल पर खून पड़ा था।
इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह पीजीआई पहुंचे तो पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम बबलू था जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इसके बाद हेड कांस्टेबल ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि वह पेट्रोलिंग करते हुए करीब 8:30 बजे चार मंजिला घरों के पास पहुंचे थे। यहां उन्होंने देखा कि दो युवक बबलू को डंडे और तेजधार हथियार से मार रहे थे। जब तक वह उसे बचाने पहुंचे तब तक दोनों ने उसके पेट और शरीर में चाकू से कई वार कर दिए थे। पुलिस को आता देख दोनों वहां से फरार हो गए।
हालांकि बाद में पुलिस ने सेक्टर-38 वेस्ट निवासी आरोपी सचिन उर्फ पटेल और टिंकू उर्फ छोटल को गिरफ्तार कर लिया था। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हो गया था। मलोया थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया था।