18 वर्षीय युवती के अपहरण के दोषी रामदरबार फेज-1 निवासी 21 वर्षीय राहुल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 8 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले में युवती के पिता ने सेक्टर-31 थाने में केस दर्ज कराया था।
मामला इसी साल फरवरी का है। 24 फरवरी को युवती के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि स्थानीय स्कूल में दसवीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी आधी रात को करीब 12 से 1 बजे घर से लापता हो गई थी। साथ ही वह घर से 25 हजार रुपये भी साथ ले गई थी।
उन्होंने रामदरबार निवासी राहुल और उसके संबंधियों पर उसके अपहरण का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि संबंधियों की मदद से ही राहुल उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने राहुल के खिलाफ यौन शोषण की नीयत से अपहरण करने की आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में पीड़िता ने राहुल की पहचान करते हुए उसके खिलाफ गवाही दी थी। राहुल युवती को वैष्णो देवी ले गया था। वहां उसने किसी तरह राहुल से छिपकर पिता को फोन किया और वहां होने की जानकारी दी।
इसके बाद अगले ही दिन उसके पिता वहां पहुंच गए और उसे घर ले आए। वहीं पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया था।