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दिल्ली की लड़की से लॉ के दो छात्रों ने गैंगरेप किया था, दो साल बाद मिला न्याय

Sat, 27 May 2017 05:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत(हरियाणा)
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दिल्ली की लड़की से सोनीपत में गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाया फैसला
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लॉ के दो स्टूडेंट्स ने दिल्ली की लड़की को ब्लैकमेल करके उसके साथ गैंगरेप किया था। पीड़िता को दो साल बाद न्याय मिला तो कोर्ट रूम में तालियां बज उठीं। मामला हरियाणा के सोनीपत का है। बीबीए की स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर उससे गैंगरेप मामले में लॉ के दो छात्रों को 20-20 जबकि तीसरे को 7 साल की सजा सुनाई गई है।
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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मामला करीब दो साल पुराना है। पीड़िता युवती बीबीए सेकंड ईयर में और तीनों दोषी हार्दिक, कर्ण और विकास एलएलबी थर्ड ईयर में सोनीपत की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे।

युवती दिल्ली की रहने वाली है और तीनों लड़के सोनीपत के हैं। अदालत ने हार्दिक और कर्ण पर 20-20 हजार और विकास पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर इन्हें अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह हार्दिक व कर्ण के एक साल जबकि विकास के लिए 10 माह तय की गई है।
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इस तरह युवती को फंसाया था अपने चक्कर में

दिल्ली की लड़की से सोनीपत में गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाया फैसला
छात्रा ने 11 अप्रैल 2015 को राई पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बीबीए-एमबीए की पढ़ाई कर रही है। उसके न्यूड फोटो लेकर उसे पहले ब्लैकमेल किया गया और फिर तीनों लड़कों ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए।

छात्रा का आरोप था कि कर्ण और हार्दिक ने गैंगरेप और विकास ने रेप किया। यही नहीं, उसके न्यूड फोटो भी वायरल कर दिए। आरोपी प्रताड़ित कर रहे थे। विक्टिम के पिता सुप्रीम कोर्ट भी गए। उन्होंने जांच को सुस्त बताया। इस पर संज्ञान लेते हुए ऊपरी अदालत ने जांच एसआईटी को सौंपने के आदेश दिए थे।

छात्रा ने 11 अप्रैल 2015 को राई पुलिस थाना में शिकायत दी थी कि वह ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बीबीए-एमबीए की पढ़ाई कर रही है। उसके न्यूड फोटो लेकर उसे पहले ब्लैकमेल किया गया और फिर तीनों लड़कों ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए।
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43 लोगों ने गवाही दी, 15 गवाह यूनिवर्सिटी के थे

दिल्ली की लड़की से सोनीपत में गैंगरेप, कोर्ट ने सुनाया फैसला
मिली जानकारी के मुताबिक, दोषियों के मोबाइल, लैपटॉप से मिले विक्टिम के अश्लील फोटो, उसे भेजे गए मैसेज, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और 43 लोगों की गवाही सजा दिलाने में अहम साबित हुई।

आईटी एक्ट के अलावा मुख्यरूप से हार्दिक और कर्ण के खिलाफ आईपीसी 376डी और विकास के विरुद्ध 376 के तहत केस दर्ज किया गया था। इन धाराओं में अधिकतम सजा क्रमश: 20 और 7 साल ही बनती है, वही इनको दी गई। कुल 43 गवाहों में 15 यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी थे।

वहीं, फैसला जानने के लिए कोर्ट के बाहर काफी संख्या में लोग जमा थे। दोषी छात्रों के परिजन-रिश्तेदार भी आए थे लेकिन पीड़िता की तरह से कोई नहीं मौजूद था। कोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषी अपने परिजनों से लिपटकर रोने लगे।
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