नौवीं की छात्रा से दुराचार के मामले में अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायालय ने कॉलोनी नंबर-4 निवासी आरोपी अजित को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला है और कई वर्षों से यहीं रह रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने अजित के खिलाफ दुराचार, अपहरण और पॉक्सो एक्ट-4 के तहत केस दर्ज किया था।
19 सितंबर, 2014 को दर्ज केस के अनुसार 14 वर्षीय पीड़िता घर में अकेली थी। सुबह में वह घर से कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अजित ने उसका मुंह बंद कर जबरन उसे अपने घर ले गया। आरोप के अनुसार वहां उसने पीड़िता के साथ दुराचार किया।
इसके बाद उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी दी। शाम को जब उसके परिजन घर पहुंचे तो उसने अपनी मां को वारदात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत दी।
वहीं केस के ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अदालत में आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया था। वहीं उसकी मां ने भी पुलिस को ऐसी कोई शिकायत देने से इंकार किया था, लेकिन कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोषी पर आरोप तय किए थे और केस का ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए थे।