जूनियर आफिसर की पत्नी से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के आरोपी कर्नल नवराज सिंह ग्रेवाल को आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल से कोई राहत नहीं मिली।
ट्रिब्यूनल ने कोर्ट मार्शल के खिलाफ स्टे के लिए लगाई गई कर्नल की अर्जी को खारिज कर दिया। अर्जी खारिज होते ही अब सेना ने कर्नल ग्रेवाल का फिरोजपुर कैन्टोनमेंट में कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है।
फिरोजपुर कैन्टोनमेंट से संबंधित कर्नल ग्रेवाल पर 18 गंभीर आरोप लगाए गए थे। सेना की ओर से जारी चार्जशीट के मुताबिक ,कर्नल ने अपने पद की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है।
इस पद पर रहते हुए आरोपी से ऐसे व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती। कर्नल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जूनियर आफिसर की पत्नी ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है।
जूनियर आफिसर की खराब परफार्मेस के बारे में उन्होंने शिकायत की थी। इसलिए शिकायतकर्ता ने अपने पति के डूबते कैरियर को बचाने के लिए ऐसा खेल खेला है।
चार्जशीट के मुताबिक ,11 मार्च 2010 को जालंधर कैन्टोमेंट में आरोपी कर्नल ने दो अधिकारियों की पत्नियों के साथ अश्लील हरकतें कीं। 26 मार्च और 8 अप्रैल को भी आरोपी कर्नल ने मैसेज व ई मेल भेजे।
चार अप्रैल को उसने एक आफिसर की पत्नी को जबरन किस किया। सेना को सभी सुबूत उसके खिलाफ मिले और कर्नल का कोर्ट मार्शल करने का फैसला लिया गया।
कर्नल ने खुद को बेकसूर बताते हुए चंडीगढ़ एएफटी में कोर्ट मार्शल के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन वीरवार को यह याचिका खारिज कर दी गई।