पति के भाभी से अवैध संबंध का पत्नी को पता चला तो उसने सल्फास निगलकर आत्महत्या कर ली। मामला 2009 में हरियाणा के हिसार का है। एडीजे सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले हांसी के गांव सिसाय काली रावल निवासी आजाद को 3 साल की कैद तथा 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना हांसी ने 26 मई 2009 को केस दर्ज किया था। मामले की शिकायत जींद के गांव अलीपुरा निवासी शमशेर सिंह ने दी थी। शिकायत में उसने बताया था कि उसकी बहन पतासो देवी का आजाद के साथ करीब 25 साल पहले विवाह हुआ था। उसके दो बेटे हैं।
कई बार पंचायत हुई
भाई ने आरोप लगाया था कि उसके पति के साथ उसकी भाभी के अवैध संबंध थे, जिसके बारे में कई बार पंचायत हुई थी। बार-बार आजाद ने उससे संबंध तोड़ने की बात कही, लेकिन वह कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आया। पतासो मायके वालों को कहती थी कि उसका पति, जेठ, जेठानी उसे जान से मारने का प्लान बनाते हैं।
अवैध संबंधों के मामले को लेकर पतासो कई महीनों तक अपने मायके में रही। बाद में पंचायती राजीनामा कर आजाद उसे अपने घर ले आया। अपने पति व ससुरालजनों से तंग आकर पतासो देवी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। आरंभ में आजाद के साथ उसके भाई-भाभी सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट ने अंत में आजाद सिंह को धारा 306 में पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मुकदमे में दोषी मानते हुए 3 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।