बेटे की प्रेमिका को जिंदा जलाने के मामले में दोषी करार व्यक्ति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला पंजाब के अबोहर (फिरोजपुर) का है।
जिला फाजिल्का के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिंद्र वालिया की अदालत ने गांव धरांगवाला निवासी एक युवक राजपाल की प्रेमिका मंजू रानी को जिंदा जलाने के आरोप में उसके पिता बनवारी लाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक को सबूतों के अभाव में वर्ष 2012 में बरी कर दिया गया था।
थाना सदर पुलिस ने 29 अक्टूबर, 2011 को मंजू पुत्री कान्हा राम निवासी धरांग वाला के बयानों पर पिता-पुत्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। गंभीर हालत में झुलसी नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि वह अपने घर में अकेली थी।
इतने में राजपाल उसका पिता बनवारी लाल अन्य दो साथी उसके घर में आए। राजपाल ने उसके हाथ पकड़ लिए जबकि बनवारी लाल व अन्य व्यक्तियों ने उस के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने राजपाल सहित उसके पिता बनवारी लाल पुत्र पोखर राम व अन्य दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।