12 साल की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी 40 वर्षीय बिजेंद्र सिंह को अदालत ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई। वह आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा और दो लाख रुपये जुर्माना भी भरेगा। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि में से एक लाख 75 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने उसे आठ अप्रैल को दोषी करार दिया था।
किन धाराओं में क्या सजा
धारा----------सजा--------------जुर्माना
376(3)--अंतिम सांस तक जेल----1 लाख रुपये
506--------एक साल------------कुछ नहीं
पोक्सो एक्ट---10 साल----------1 लाख रुपये