एक लाख रुपये रिश्वत लेने के दोषी चंडीमंदिर कैंट के सुपरिंटेंडेंट को सीबीआई कोर्ट से शुक्रवार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
उन्हें 28 अप्रैल को दोषी करार दिया गया था। यह रिश्वत कांगड़ा छावनी में पियन भर्ती की एवज में ली थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, सेक्टर-4 निवासी अश्वनी कुमार सोंधी चंडीमंदिर में बतौर सुपरिंटेंडेंट तैनात थे।
आर्मी की तरफ से उन्हें पियन भर्ती करने के लिए रिक्रूटमेंट अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी दौरान सीबीआई को शिकायत मिली कि 10 पदों के लिए एक लाख रुपये रिश्वत मांगी जा रही है।
हालांकि, डिमांड दो लाख रुपये की थी। तीन मई 2008 को सीबीआई ने ट्रैप लगाया और सोंधी ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, सीबीआई ने दबोच लिया।