मक्खनमाजरा में सात वर्षीय बच्ची का अपहरण करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने यूपी स्थित बलिया के राजनाथ को अपहरण, दुराचार और पोसको एक्ट की धाराओं के तहत दस साल की कैद सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी किया।
मक्खनमाजरा गोदाम में काम करने वाली महिला ने 12 मई 2013 को इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन को शिकायत दी थी कि उसकी सात वर्षीय बेटी को कबाड़ी की दुकान करने वाला कालोनी नं चार निवासी राजनाथ ने चाकलेट दिलाने के बहाने बुलाया और उसे जंगल में ले जाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था।
बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां ने शोर मचाया और लोगों ने पकड़कर राजनाथ को पुलिस के हवाले कर दिया था। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने राजनाथ के खिलाफ अपहरण, दुराचार और पासको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।