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एसआई पर गोली चलाने वाले को 3 साल कैद की सजा

Wed, 23 Mar 2016 08:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : demo
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पुलिस नाके को देख वहां से भागने पर पीछा करने वाले एसआई पर गोली चलाने वाले बुड़ैल निवासी ओजन शाह उर्फ मोंटी शाह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने तत्कालीन एसआई (वर्तमान में इंस्पेक्टर) बलदेव सिंह पर गोली चलाई थी। हालांकि इस आपराधिक घटनाक्रम में किसी को गोली नहीं लगी थी।
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मामला 3 जुलाई, 2015 का है। उस दिन सेक्टर-34 थाना पुलिस ने बुड़ैल जेल के पीछे बैरियर के पास नाका लगाया हुआ था। शाम करीब 7:30 बजे कई आपराधिक मामलों में वांटेड मोंटी शाह वहां आया और पुलिस को देखते ही भागने लगा। इस पर एसआई ने उसका पीछा किया। उनके पीछे अन्य पुलिसकर्मी भी दौड़ पड़े। पुलिसवालों को पीछे देख मोंटी ने तत्कालीन एसआई बलदेव पर फायर कर दिए। इससे बलदेव बाल-बाल बचे। वहीं दूसरी फायरिंग के दौरान देसी कट्टा जाम हो गया।

इस पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। इसके बाद गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 25, 27 आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, पुलिसकर्मी पर ड्यूटी में बाधा पहुंचाते हुए उस पर हमला करना व चोट पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज किया था। वहीं माेंटी के खिलाफ यूटी पुलिस में चोरी, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश व आर्म्स एक्ट की धाराओं में कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर पंजाब और हरियाणा में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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