इनेलो द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन करके हरियाणा के मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी के खिलाफ जमीन का चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) के लिए पांच करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की महिला जस्टिस ऋतु बाहरी ने सीएफएसएल चंडीगढ़ को सीडी की जांच का निर्देश दिया है।
यह निर्देश हरियाणा सरकार द्वारा सीडी में आवाज की जांच के लिए प्रदेश की लैबोरेटरी में इंतजाम न होने की बात रखने पर दिए गए हैं।
सरकार ने ही सीएफएसएल चंडीगढ़ से सीडी की प्रमाणिकता की जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
मामले में लोकायुक्त हरियाणा ने इनेलो की शिकायत पर हरियाणा सरकार को फौजी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच करने की सिफारिश की थी। इस फैसले पर फौजी ने पुनर्विचार के लिए लोकायुक्त के पास याचिका दी थी, लेकिन वह खारिज कर दी गई थी।
इसके बाद फौजी ने लोकायुक्त के फैसले को याचिका के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फौजी को राहत देते हुए मामला दर्ज करने से पहले सीडी की प्रमाणिकता की जांच कराने की हिदायत दी थी।
सरकार को सीडी की जांच के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने अब हाईकोर्ट से कहा कि प्रदेश की लैबोरेटरी के पास सीडी में आवाज की जांच के लिए इंतजाम नहीं हैं, लिहाजा सीएफएसएल चंडीगढ़ से जांच करवाई जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि इनेलो ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके एक सीडी तैयार की थी। इनेलो ने सीडी के आधार पर यह आरोप लगाया था कि फौजी सीएलयू के नाम पर करोड़ों रुपये ले रहे हैं।
इस स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा मीडिया के समक्ष भी किया गया था और बाद में लोकायुक्त के पास शिकायत की थी और सीडी पेश की थी।