15 साल तक लगातार बेटी से रेप करने के दोषी पिता को चंडीगढ़ की जिला अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद भी कोर्ट में दोषी के अन्य बच्चों और पत्नी ने बेटी के लगाए गए आरोपों को गलत बताया।
मलोया निवासी 21 वर्षीय पीड़िता ने 23 जनवरी 2014 को सेक्टर-39 थाने में दी शिकायत में कहा था कि कई साल से पिता ही उसका यौन शोषण कर रहा है।
जब वह छह साल की थी, तब उसके पिता ने उससे पहली बार आपत्तिजनक हरकतें की थी। पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने इस हरकत पर उसकी पिटाई भी की थी। इसके बावजूद वह नहीं सुधरा। इसके बाद उसने कई बार उससे दुराचार किया।
टीचर की शिकायत पर किया था केस दर्ज
जब वह कॉलेज जाने लगी, तब भी वह नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। आरोप के मुताबिक, एक दिन उसका पिता उसे कॉलेज से बडहेड़ी ले गया और पास के जंगल में दुराचार का प्रयास किया, लेकिन वह भाग गई और कॉलेज की एक टीचर को जानकारी दी। कॉलेज टीचर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर पिता को गिरफ्तार किया था।
पिता ने यह दी थी दलील
पिता ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा था कि उसे बेटी का एक लड़के से प्रेम संबंध मंजूर नहीं था, इसलिए उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। वह घर में अकेला कमाने वाला है और चार अन्य बच्चों के भविष्य की भी चिंता है।