पिछले साल अगस्त में इजिप्ट की युवती को सुनसान जगह ले जाकर उससे छेड़छाड़ करने के दोषी शास्त्री नगर मनीमाजरा निवासी नन्नू (36 वर्ष) को जिला अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर एक हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया है। नन्नू के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में केस दर्ज किया गया था। पीड़िता चंडीगढ़ में एक एनजीओ के साथ समाजसेवा के मकसद से दो माह के लिए भारत आई थी।
पुलिस ने केस दर्ज होने के एक सप्ताह बाद ही कोर्ट में चालान दायर कर दिया था। इसके बाद नन्नू पर अपहरण और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत केस का ट्रायल शुरू हुआ था। कोर्ट में दर्ज कराए बयान में युवती ने अदालत में नन्नू की पहचान करते हुए उसके खिलाफ बयान दिए थे।