ड्रंकन ड्राइव के नाके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदतमीजी करने के आरोपी सेक्टर-35सी निवासी मनिंदर पाल सिंह को सीजेएम कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में दोषी पाते हुए 1 माह कैद की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 2 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 6 माह तक उसका लाइसेंस सस्पेंड करने के भी आदेश दिए हैं। पुलिस ने घटना की वीडियो रिकार्डिंग कोर्ट में पेश की थी। इसी आधार पर सजा सुनाई र्गई।
इस पर वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी कार इंपाउंड करने के साथ ही चालान करने की बात कही। इस पर मनिंदर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से उलझ गया। साथ ही उनसे बदतमीजी करने लगा। इंस्पेक्टर गीता देवी ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी ने उनसे भी अभद्र भाषा में बात की। इस पर उसकी कार इंपाउंड कर उसका ड्रंकन ड्राइव का चालान किया गया था।