11वीं में पढ़ने वाली अपनी बेटी के साथ एक दिन में दो बार रेप करने वाले पिता को आखिर कर्मों क फल मिल ही गया। एडीजे नरेंद्र शर्मा की अदालत ने आरोपी पिता को दस साल की सजा सुनाई है।
पिता पर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर व्यक्ति को छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला, हरियाणा के हिसार जिले से जुड़ा है।
कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार एक व्यक्ति पर उसकी ही बेटी ने दुष्कर्म करने का केस दर्ज करवाया था। उकलाना पुलिस ने बेटी की शिकायत पर पिता के खिलाफ पोक्सो एक्ट, दुराचार करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था।