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सोनीपतः दिल्ली का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 50 हजार रुपये रखा गया था इनाम, ऐसे पकड़ा गया

Tue, 10 Dec 2019 08:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोनीपत (पंजाब)
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पुलिस की गिरफ्त में इनामी बदमाश। - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली पुलिस का 50 हजार का इनामी कुख्यात मोनू लल्हेड़ी को अवैध शस्त्र निरोधक टीम ने अवैध हथियार समेत गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से देशी पिस्तौल और छह कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली की डिफेंस कालोनी में पुलिस पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसके अलावा भी आरोपी हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत 20 मामलों में नामजद रह चुका है। 

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डीएसपी डॉ. रवींद्र कुमार ने सेक्टर-3 स्थित अवैध शस्त्र निरोधक टीम के कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि टीम में शामिल एएसआई गुलशन नंदी चौक के पास गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस का 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश गांव लल्हेडी कलां निवासी मोनू यहां से गुजरने वाला है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। 

इसी बीच जब आरोपी वहां पहुंचा तो उसे दबोच लिया गया। उसके पास से 32 बोर की पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किए गए। आरोपी ने अपनी पहचान मूलरूप से लल्हेड़ी कलां फिलहाल उत्तरप्रदेश के लोनी में गाजियाबाद रोड स्थित प्रशांत विहार के रूप में दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है। 
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डिफेंस कालोनी में पुलिस पर चला दी थी गोली 
आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने सितंबर माह में दिल्ली की डिफेंस कालोनी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस टीम पर गोली चला दी। उस समय उसके साथ दिल्ली के साकेत का रहने वाला अनुज रावत और यामीन खान भी था। इस संबंध में दिल्ली में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। जिसमें उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम है। 

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बरोदा में हत्या के प्रयास के मामले में है फरार 

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 27 अगस्त को बुटाना गांव में राजेंद्र को गोली मारी थी। राजेंद्र का उसके साथी जयदीप से झगड़ा था, जिसकी रंजिश में उसने अपने साथी सेरसा के तरुण, मयूर विहार के रोहित उर्फ टीनू, कोट मोहल्ला के सुमित उर्फ माया, इंडियन कालोनी के जयदीप, मूलरूप से बिधल फिलहाल महलाना रोड के चांदा और समचाना के बिजेंद्र उर्फ विजय के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में वह फरार था। 

इन मामलों में रहा नामजद 
  • वर्ष 2008 में थाना सदर गोहाना में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में नामजद हुआ, जिसमें बरी हो चुका है। 
  • वर्ष 2008 में थाना गन्नौर में लूट का षड्यंत्र रचने में नामजद हुआ, जिसमें बरी हो गया था। 
  • अप्रैल, 2009 में जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें बरी हो चुका है। 
  • अक्तूबर, 2009 में गन्नौर में हत्या के मामले में नामजद हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • अगस्त, 2012 में सदर सोनीपत में हत्या के मामले में नामजद हुआ, जिसमें बरी हो गया था। 
  • अगस्त, 2012 में लूट का षड्यंत्र रचते काबू किया, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2014 में गन्नौर में हत्या के प्रयास के मामले में नामजद हुआ, जिसमें बरी हो गया था। 
  • वर्ष 2015 में झज्जर में अपहरण और लूट का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मामला कोर्ट में है। 
  • वर्ष 2016 में गन्नौर में अवैध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें दोषी करार दिया गया है। 
  • वर्ष 2016 में राई में अवैध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ, यह कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2016 में शिवाजी पार्क कालोनी रोहतक में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2016 में अवैध शस्त्र अधिनियम में गन्नौर में मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2016 में अवैध शस्त्र अधिनियम में गन्नौर में मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2016 में मुरथल थाने में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2017 में शहर सोनीपत में अवैध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2018 में गन्नौर थाने में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
  • वर्ष 2018 में जेल अधिनियम में मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है।  
  • वर्ष 2018 में मादक पदार्थ अधिनियम में शहर सोनीपत में मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 
महज 14 वर्ष की आयु में दर्ज हुआ पहला मुकदमा 
पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र करीब 24 वर्ष है। वह महज 14 वर्ष की उम्र में ही अपराध की दुनिया में आ गया। उस पर आरोप था कि उसने वर्ष 2008 में चिड़ाना के सरपंच महाबीर और उसके लड़के बलजीत पर गोली चलाई थी। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया गया था। हालांकि मामले में वह वर्ष 2011 बरी हो गया था।
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