हरियाणा में हिसार के गांव भगाणा में युवती के साथ दुराचार के बहुचर्चित मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चार अभियुक्तों को बरी कर दिया है। मामले के पांचवें अभियुक्त का केस जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
एडीजे अल्का मलिक की कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 25 मार्च 2014 को सदर थाना पुलिस में एक युवती ने केस दर्ज करवाया था कि 23 मार्च को रात करीब आठ-साढ़े आठ बजे वह अपने परिवार की अन्य तीन और लड़कियों के साथ शौच के लिए घर से निकली थी।
गांव से बाहर निकलीं तो वहां पहुंचे एक कार में सवार सुमित, ललित निवासी भगाणा, गांव कुंगड़ निवासी संदीप और भगाना निवासी संदीप स्वामी तथा पांचवें आरोपी ने उसे कार में खींच लिया। कार में डालकर उन्हें रुमाल से नशा सुंघा दिया। इससे उसकी तीनों सहेलियां बेहोश हो गईं लेकिन उसे थोड़ा बहुत होश था।
गांव से कुछ दूर ले जाकर इनमें से एक युवक शिकायतकर्ता युवती को झाड़ियों के पीछे ले गया और दुराचार कर डाला। इस दौरान वह बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो खुद को और साथ की लड़कियों को भठिंडा रेलवे स्टेशन पर पाया। उन्होंने वहां से परिजनों को फोन किया। परिवार वाले उन्हें हिसार लाए और पुलिस को मामले की शिकायत दी।