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पूर्व डीजीपी को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

Fri, 02 May 2014 08:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजी (जेल) शशिकांत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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शशिकांत ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में पंजाब सरकार पर आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस उन्हें किसी भी झूठे केस में फंसा सकती है। उन्होंने यह भी आशंका जाहिर की है कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

शशिकांत ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने पंजाब में ड्रग तस्करी के मामले में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं के बारे में खुलासा किया था। इसमें कई सत्ताधारी भी शामिल हैं।
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पंजाब में ड्रग तस्करी के मामले में कुछ दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सत्तासीन कुछ प्रमुख नेताओं के बारे में बड़े खुलासे किए थे। जिस कारण सरकार उनकी दुश्मन बन गई है।

एक बार तो उनका उनके अपहरण तक का प्रयास किया गया था। शशिकांत ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें ब्लैंकेट बेल दी जाए। या फिर जब भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे, इससे पहले पंद्रह दिन पूर्व का नोटिस दिया जाए।
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हाईकोर्ट के जस्टिस टीएस ढींढसा ने याचिका को इंटरटेन न करते हुए याचिका को खारिज करने का फैसला सुना दिया, लेकिन शशिकांत के अधिवक्ता के आग्रह पर बेंच ने याचिका वापस लेने की छूट दे दी है।
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