नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े गए बुड़ैल निवासी निर्मल को जिला अदालत ने 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
निर्मल के खिलाफ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार 12 सितंबर, 2014 की शाम को क्राइम ब्रांच ने सेक्टर-41/42 के स्माल चौक पर चोरी और स्नैचिंग की वारदात पर रोक के लिए नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान सात बजे वहां एक मारुति कार आई।
उसमें ड्राइविंग सीट पर निर्मल बैठा हुआ था। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें से कई दवा बरामद हुईं थीं। पुलिस ने उससे दवा संबंधी कागजात दिखाने को कहा तो वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
इसके बाद पुलिस ने शक होने पर दवा की जांच की तो उसमें 2500 टैबलेट कैरिसॉमा, 1760 टैबलेट निट्रासुन-10, 315 टैबलेट निट्रावेट-10, 800 कैप्सूल लुपिवॉन-एस, 288 कैप्सूल स्पासमॉसिप और 480 बोतल कफ सिरप की बरामद हुई। कोई दस्तावेज या लाइसेंस न होने पर पुलिस ने निर्मल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर किया था।