एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर सुनील सेकरी को रिश्वत मामले में पकड़वाने के शिकायतकर्ता बदी स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक राजेश दुआ का सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
दिल्ली स्थित प्रशांत विहार निवासी राजेश दुआ दो साल से अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। इसके लिए अदालत उन्हें 16 बार पेश होने के लिए समन भेज चुकी है।
अदालत ने सीबीआई को आदेश दिए हैं कि 11 अप्रैल तक शिकायतकर्ता राजेश दुआ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
बदी स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक राजेश दुआ ने छह सितम्बर 2009 को सीबीआई को शिकायत दी थी कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर राजेश सेकरी ने उनकी कंपनी में 25 अगस्त को छापा मारकर रिकार्ड जब्त किया था।
राजेश दुआ का आरोप था कि जोनल डायरेक्टर उनसे दो लाख रुपये मांग रहे हैं। साथ ही उन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर रुपये नहीं दिए तो उनके खिलाफ एनडीपीएस और साइकोट्रापिक सब्सटेंसिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जांच शुरू की और डायरेक्टर ने राजेश दुआ को दो लाख रुपये लेकर दिल्ली बुलाया।
सीबीआई ने दिल्ली में ट्रैप लगाया और डायरेक्टर सुनील सेकरी को दो लाख रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उन पर भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया गया था।