पंजाब के एआईजी पीएस संधू के खिलाफ 50 हजार रुपये रिश्वत की शिकायत करने वाले निशांत शर्मा मंगलवार को सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत में बयान से पलट गए।
निशांत ने कहा कि वाइस रिकार्डिंग में उसकी आवाज नहीं है। सीबीआई वकील ने उसी समय निशांत की वाइस सैंपल लेने के लिए अदालत में अर्जी दायर की।
वकील ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई वाइस रिकार्डिंग और निशांत की आवाज की जांच सीएफएसएसल में करवाई जाएगी।
इस पर अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।
यह है मामला
सीबीआई टीम ने 12 जुलाई 2011 को पंजाब के पीएस संधू को सेक्टर-28 में पचास हजार रुपये रिश्वत लेते काबू किया था।
संधू के खिलाफ मोहाली निवासी शिव सेना यूथ विंग के प्रधान निशांत शर्मा ने की थी। निशांत ने आरोप लगाया था कि उसकेऊपर दर्ज मामले में पीएस संधू उसके खिलाफ कारवाई करने की धमकी देकर तीन लाख रुपये मांग रहे थे, लेकिन बाद में मामला 50 हजार में तय हुआ था। सीबीआई ने निशांत शर्मा की शिकायत पर पीएस संधू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था