चार बच्चों की मां का अपहरण कर चाकू की नोक पर चलती वैन पर उससे बलात्कार किया। उसके बाद उसे नीचे फेंक आरोपी भाग निकले।
मामले में एक दोषी को अदालत ने सात साल की सजा और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। किडनैपिंग व अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले में अदालत ने दोषी कुलदीप को पांच साल की सजा के साथ 10,500 रुपये का जुर्माना किया है।
अन्य दो आरोपियों को बरी कर दिया गया, जबकि एक जुवेनाइल आरोपी के खिलाफ सुनवाई जारी है। पीड़ित महिला के चार बच्चे हैं। महिला का पति दस साल से अलग रहता है। आरोपी महिला को ले गए तो उस दौरान बच्चों को देखने वाला कोई नहीं था।
11 सितंबर को किसी काम के बहाने एक किशोर ने महिला को घर के बाहर बुलाया। इसके बाद आरोपी उसे टाटा मैजिक में बिठाकर जीरकपुर के रास्ते करनाल के लिए निकल पड़े। इस दौरान महिला से रेप किया गया।
वाहन में मौजूद तीन अन्य आरोपियों ने भी रेप की कोशिश की। एफएसएल मधुबन से डीएनए प्रोफाइल टेस्ट के बाद कुलदीप पर रेप के आरोप की पुष्टि हो गई। सरकारी वकील मनोज कुमार ने बताया कि रेप के बाद आरोपियों ने महिला को वाहन से नीचे फेंक दिया और फरार हो गए।
इसी दौरान किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने महिला को साथ लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जाम में फंसे टाटा मैजिक देखते ही महिला ने इसकी पहचान कर ली।
पुलिस ने करनाल में 11 सितंबर, 2014 को जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला पंचकूला ट्रांसफर कर दिया। इसके एक दिन बाद आरोपियों को पंचकूला लाकर सेक्टर-14 थाने में मामला दर्ज किया गया था।