शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने लड़की के मामा के लड़के अंबाला कैंट निवासी अरुण को धोखाधड़ी से दुराचार करने और साजिश रचने की धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। अदालत आरोपी युवक को 14 मई को सजा सुनाएगी।
मनीमाजरा निवासी युवती ने बीस अप्रैल 2013 को शिकायत दी थी कि अंबाला कैट निवासी मामा के लड़के अरुण कुमार ने उसे शादी करने के लिए कहा था।
युवती ने आरोप लगाए थे कि शादी के नाम पर अरुण उसके साथ दुराचार करता रहा। जब उसने शादी करने के लिए कहा तो अरुण ने शादी करने से इंकार कर दिया था।
शिकायत मिलने के बाद मनीमाजरा थाना पुलिस ने अरुण कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी से दुराचार करने और साजिश रचने की धाराओं के तहत मामला दर्जकर उसे गिरफ्तार किया था।