मां की शह पर युवक एक नाबालिग को बहला-फुसला कर ले गया और उसके साथ रेप किया। इस मामले में अदालत ने दोषी मां और बेटे को सजा सुनाई।
एडिशनल सेशन जज जतिंदर कौर की अदालत ने बेटे को 10 साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने और मां को पांच साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना खेड़ी गंडियां पुलिस ने साल 2013 में एक नाबालिग लड़की के बयान पर हरविंदर सिंह उर्फ लाडी और उसकी मां लखबीर कौर के खिलाफ केस दर्ज किया था।
आरोप था कि उक्त नौजवान अपनी मां की मदद से नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया और फिर उसके साथ दुराचार किया।
इस केस की सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने दोनों मां-बेटे को नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुराचार करने का दोषी पाया। इस पर कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई।