कुल्लू से 10 किलो चरस लेकर चंडीगढ़ आ रहे तीन युवकों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों की पहचान कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) निवासी गंगा राम, लाभ चंद और तीरथ राम के तौर पर हुई है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 11 जनवरी 2014 को सेक्टर-43 के बस अड्डे से उक्त तीनों युवकों को गिरफ्तार किया था। वे हिमाचल रोडवेज की बस से 10 किलो चरस लेकर चंडीगढ़ आ रहे थे। इसे दिल्ली लेकर जाना था। एनसीबी को इनके बारे में पहले ही गुप्त सूचना मिल गई थी। इसके बाद ब्यूरो की एक टीम ने आईएसबीटी-43 में नाका लगाया था।
दोपहर 3:30 बजे जैसे ही संबंधित बस आईएसबीटी पहुंची तो एनसीबी ने तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर उनके सामान की तलाशी ली। गंगा राम के बैग से 3.350 किलो, लाभ चंद से 5.573 किलो और तीरथ राम से 1.377 किलो चरस बरामद हुई थी। इस संबंध में तीनों कोई लाइसेंस या कागजात नहीं दिखा सके थे।
इस पर एनसीबी ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। एनसीबी की ओर से केस की पैरवी एडवोकेट कै लाश चंद कर रहे थे।