क्रेडिट कार्ड धारक चंडीगढ़ में बैठा है और कार्ड से मुंबई में हजारों की शॉपिंग हो गई। मामले में पीएनबी को दोषी करार दिया गया है। उपभोक्ता फोरम ने पंजाब नेशनल बैंक को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए शिकायतकर्ता के अकाउंट में 32 हजार नौ सौ 59 रुपये डालने का निर्देश दिया है। साथ ही उक्त रकम डिमांड को बैंक वेव ऑफ करे। सेवा में कोताही के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने दिया है। शिकायतकर्ता जेआर शर्मा निवासी सेक्टर-47 सी ने सेक्टर-26 डी चंडीगढ़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक और नोएडा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सेंटर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता जेआर शर्मा ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि सेक्टर-26 में पंजाब नेशनल बैंक में उनका सेविंग अकाउंट है। उनके पास क्रेडिट कार्ड भी उसी बैंक का था। उन्होंने बताया कि11 मार्च 2013 को लगातार एक हजार 879 रुपये, पांच हजार छह सौ 80 रुपये और 25 हजार चार सौ रुपये के लेन देन के मैसेज आए।
उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष को अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लाक करने का मैसेज किया। ईमेल से भी सूचना दी। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि ट्रांजेक्शन मुंबई में हुआ जबकि वे तो चंडीगढ़ में थे। बैंक ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।