गुरुपर्व पर लोग शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। इसके लिए पटाखे खरीदना चाहते हैं तो इन 17 जगहों से खरीदें। हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को देखते हुए गुरुपर्व पर पटाखे जलाने के लिए केवल तीन घंटे की मोहलत दी है। वहीं, गुरुवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर डीसी अजित बालाजी जोशी ने आर्डर जारी कर तत्काल प्रभाव से शहर में धारा-144 लगा दी है। जोकि 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। शहर में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।
वहीं, डीसी ने आर्डर जारी किए है कि जिन पटाखा विक्रेताओं को टेम्परेरी लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं, लोग पटाखे की स्टाल्स लगा सकेंगे। साथ ही डीसी ऑफिस की ओर से पटाखे की स्टाल्स लगाने व बेचने के लिए जो जगह निर्धारित की गई है। पटाखा विक्रेता केवल वहीं पर अपने पटाखों के स्टाल्स लगा सकेंगे। अगर कोई भी लाइसेंस धारक अपनी दुकान के आगे पटाखे की स्टाल लगाते या बेचता पाया गया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उसका लाइसेंस रद्द कर माल तक जब्त किया जा सकता है। जिन लोगों को टेम्परेरी लाइसेंस जारी किए गए है, उन्हें निर्धारित स्थानों पर ही अपनी पटाखों की स्टाल्स लगानी होगी। इसके अलावा पटाखा बनाने वालों के लिए भी डीसी की ओर से आर्डर जारी किए गए है। पटाखा बनाने वालो को हर फायर क्रै र्क्स बॉक्स पर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए कैमिकल की जानकारी देनी होगी। ताकि पटाखे खरीदते समय उपभोक्ता को इसकी पूरी जानकारी हो।
96 लोगों को जारी किए है लाइसेंस
डीसी की ओर से पटाखे बेचने के लिए 96 लोगों को इस बार लाइसेंस जारी किए गए हैं। के वल लाइसेंस होल्डर ही शहर में पटाखे की स्टाल्स लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पटाखे बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन 17 जगहों पर लगेंगे पटाखों के स्टाल्स
-सेक्टर-49 स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कू ल के साथ खाली ग्राउंड
-सेक्टर-43 सब्जी मंडी ग्राउंड
-सेक्टर-38 वेस्ट गवर्नमेंट स्कूल के सामने वाला ग्राउंड
-सेक्टर-46 रामलीला ग्राउंड
-सेक्टर-45 सब्जी मंडी ग्राउंड
-सेक्टर-33 सी के खुले मैदान में
-पलसोरा में
-सेक्टर-37 सी स्थित मंदिर के साथ खाली ग्राउंड में
-सेक्टर-24 दशहरा ग्राउंड
-सेक्टर-24 गुजरात भवन के सामने वाले ग्राउंड में
-धनास मिल्क कॉलोनी गुरुद्वारा के सामने वाले ग्राउंड में
-सेक्टर-29 सब्जी मंडी ग्राउंड
-रामदरबार कार बाजार
-मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वाइंट के पास खाली मैदान में
-मनीमाजरा के गोबिंदपुरा पार्क के सामने
-सेक्टर-20 मस्जिद ग्राउंड
-मनीमाजरा स्थित उप्पल हाउसिंग सोसाइटी के सामने वाले ग्राउंड में
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए फरमान
ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए डीसी ने नया फरमान जारी किया है। 145 डेसीबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण करने पर कार्रवाई की जाएगी। 145 डेसीबल से ऊपर ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों के निर्माण, बिक्री व जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।