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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा

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चंडीगढ़। 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने दोषी विजय उर्फ वीरु को 20 साल की सजा का फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि बीते मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था।
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वर्ष 2019 में मलोया थाना पुलिस ने आरोपी विजय उर्फ के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि वारदात के दिन उसके पिता गांव गए हुए थे और उसकी मां भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। वह घर पर अकेली थी। आरोपी विजय पड़ोस में ही रहता था। घर पर किसी को ना देखकर वह अंदर आ गया। उसने पीड़िता से छेड़छाड़ करनी शुरु कर दी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने मामले की सूचना किसी को भी दी तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह काफी डर गई थी। डर के कारण वह किसी को घटना के बारे में नहीं बता पाई। एक दिन जब उसकी मां ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी घटना के बारे में बता दिया। जिसके बाद परिवार के साथ जाकर पीड़िता ने आरोपी विजय के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। जांच के बाद पुलिस ने विजय के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (3) और पोक्सो एक्ट की धारा चार के तहत तहत मामला दर्ज किया था। तब से आरोपी जेल में बंद है।
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