फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonipat News: युवक की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, 32500 रुपये का जुर्माना भी लगा

Fri, 04 Nov 2022 06:35 PM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

अदालत ने सुरेश को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, अवैध शस्त्र अधिनियम में दो साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माना और शस्त्र अधिनियम में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 19 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सोनीपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 32500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 19 माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। 

विज्ञापन


गांव बुसाना निवासी रूपराम ने दो सितंबर 2017 को सोनीपत सदर थाना पुलिस को बताया था कि वह दिल्ली एयरपोर्ट में प्राइवेट नौकरी करता था। वह घटना के दिन अपने साथी कर्मी बुटाना निवासी सन्नी और गांव बुसाना के सुनील के साथ कार में सवार होकर दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। वह रात को करीब साढ़े आठ बजे फिम्स अस्पताल के पास राठधना मोड़ पर पहुंचे थे तो इसी दौरान एक अन्य कार सवार हमलावर ने उनकी कार के आगे अपनी कार को अड़ा दिया था। 

कार के रुकते ही दूसरी कार से हमलावर नीचे उतरा था और सन्नी के सिर में दो गोली मार दी। सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। सन्नी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। सन्नी के साथी कर्मियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी।
विज्ञापन


मामले में हत्या का आरोप राठधना के सुरेश पर लगा था। पुलिस के अनुसार जांच में पता लगा था कि राठधना के सुरेश की पत्नी की पिनाना-बिधल के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सुरेश अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार सन्नी को मानता था और इसी बात पर वारदात को अंजाम दिया।

मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने आरोपी सुरेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने सुरेश को भादंसं की धारा 302 में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, अवैध शस्त्र अधिनियम में दो साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माना और शस्त्र अधिनियम में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 19 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें