बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा की कंपनी केपीएच ड्रीम्स क्रिकेट प्रा. लि की ओर से जिला अदालत में दायर याचिका को मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया। केपीएच ड्रीम्स क्रिकेट प्रा. लिमिटेड ने कोर्ट में शिकायतकर्ता डॉ. सुभाष सतीजा की ओर से फाइल की गई शिकायत को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। केपीएच की याचिका को कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा-7 रूल 11 के तहत खारिज किया।
मामले के अनुसार, केपीएस ड्रीम्स कंपनी ने सेक्टर-19 में एक कोठी किराए पर ली थी। यहां कंपनी ने कामर्शियल काम शुरू कर दिया जबकि कोठी को रेजिडेंशियल के तौर पर किराए पर लिया गया था। इस पर एस्टेट ऑफिस की तरफ से कोठी मालिक को मिसयूज और वॉयलेशन का नोटिस भेजा गया। इसके बाद प्रॉपर्टी के मालिक को इसकी जानकारी हुई।
एस्टेट ऑफिस ने कोठी मालिक को 3.32 लाख रुपये के वॉयलेशन चार्ज के साथ नोटिस भेजा था। इस नोटिस को चैलेंज करते हुए कोठी मालिक ने प्रीति जिंटा की कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में सिविल सूट दायर किया था। यह वॉयलेशन चार्ज अब करीब 85 लाख रुपये का बन चुका है। इसी केस को खारिज करने के लिए प्रीति जिंटा की कंपनी ने याचिका दायर की थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।