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जेल में ही रहेगा संजीव महाजन, जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। सेक्टर-37 में करोड़ों की कोठी कब्जाने और उसके मालिक को मानसिक यातनाएं देने के मामले के मुख्य आरोपी संजीव महाजन की जमानत याचिका सोमवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। वहीं, इस पूरे मामले को दबाने और आरोपियों का साथ देने के आरोपी पूर्व एसएचओ राजदीप सिंह को भी अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। अदालत का कहना है कि यह मामला गंभीर है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। बीते शुक्रवार को आरोपियों की जमानत पर करीब ढाई घंटे तक बहस चली थी। उसके बाद अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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पुलिस ने संजीव व राजदीप की जमानत याचिका का विरोध किया था। पुलिस का कहना था कि मामला काफी गंभीर है। इन आरोपियों ने कई और संपत्तियों को हथियाने की कोशिश की है, जिनकी जांच जारी है। यदि आरोपी जेल से बाहर आए तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, आरोपी संजीव के वकील का कहना था कि मामले में उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है। राहुल मेहता खुद से गायब हुआ था। इसकी शिकायत सुरजीत बाउंसर ने खुद से पुलिस को दी थी। जिस दिन कोठी की जीपीए अरविंद सिंगला और खलिदर सिंह कादियान के नाम पर ट्रांसफर हुई थी, उस समय वह रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद था। इन सब में महाजन की कोई भूमिका नहीं थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सभी पर कोठी मालिक राहुल मेहता को मानसिक प्रताड़ना देकर उसकी सेक्टर-37 की कोठी पर कब्जा करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने संजीव महाजन, डीएसपी रामगोपाल के भाई सतीश डागर, सौरभ गुप्ता, मनीष गुप्ता, दलजीत सिंह, अरविंद सिंगला, शेखर, खलिंदर सिंह कादियान, अशोक अरोड़ा और गुरप्रीत सिंह को आरोपी बनाया है।
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इस मामले में पूर्व एसएचओ राजदीप सिंह को बाद में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप था कि उसे इस मामले की जानकारी थी। शिकायत मिलने के बावजूद कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि आरोपियों के साथ साजिश में शामिल था।
इनाम के बाद चार आरोपियों के गैर जमानती वारंट जारी
इस मामले में पुलिस ने आरोपी अरविंद सिंगला, गुरप्रीत, सौरभ गुप्ता, खलिंदर सिंह कादियान पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस काफी हाथ पैर मार रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है। सोमवार को अब पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट भी हासिल कर लिए हैं।
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