अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत एक युवक को दोषी ठहराया है और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।