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नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Tue, 30 Jul 2019 09:32 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत एक युवक को दोषी ठहराया है और नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 5 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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