चंडीगढ़। ईओडब्ल्यू द्वारा अटैच और बैंक के पास गिरवी मकान को बेचने के नाम पर 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में सेक्टर- 34 थाना पुलिस ने एक दंपती को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ बीते वर्ष 12 अक्तूबर को आपराधिक स्तर पर विश्वासघात करने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।आरोपियों में सेक्टर 34सी निवासी सीमा शर्मा (50) और उसका पति अरुण कुमार शर्मा (48) शामिल हैं। मामले में शिकायतकर्ता पंचकूला के सेक्टर- 14 निवासी परमिंदर सिंह हैं। उन्होंने एसएसपी को इस मामले की शिकायत दी थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। शिकायत में कहा गया था कि दंपती ने साजिशन उनके साथ 56 लाख रुपये की धोखाधड़ी करते हुए जमा करवाई गई रकम लौटाने से इन्कार कर दिया। वहीं, दोनों ने उन्हें धमकियां भी दी जिससे चलते शिकायतकर्ता और उनके परिवार को लगातार खतरा बना हुआ है।
शिकायतकर्ता अपने और परिवार के लिए चंडीगढ़ में कोई मकान ढूंढ रहे थे और आरोपी अरुण शर्मा के संपर्क में दो प्रॉपर्टी डीलर के जरिए आए। अरुण ने पत्नी को सेक्टर- 35ए के एक डबल स्टोरी मकान की मालकिन बताया। इस दौरान दावा किया गया कि यह प्रॉपर्टी सभी प्रकार से भारमुक्त है। हालांकि यह किसी ऋण के चलते पीएनबी के पास गिरवी था। इसके बाद शिकायतकर्ता के साथ दिसंबर 2020 में एग्रीमेंट टू सेल हुआ। अरुण शर्मा ऋण की आउटस्टेंडिंग राशि भरने को तैयार हो गए ताकि एनओसी जारी हो सके। मकान की कीमत 5 करोड़ 30 लाख रुपये तय हुई। अर्नेस्ट मनी के रूप में दंपती को दोनों प्राॅपर्टी डीलर की मौजूदगी में 56 लाख रुपये शिकयतकर्ता ने जमा करवा दिए। जिसके बाद सेल डीड, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप आदि भी होनी थी।