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पंजाब सीएम बोले- कंटेंनमेंट जोन में उद्योग नहीं खुलेंगे, केंद्र के निर्देश भी मानें और राज्य सरकार के भी

Tue, 21 Apr 2020 11:15 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
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कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : अमर उजाला
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केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के तहत 20 अप्रैल से सभी राज्यों में लॉकडाउन में सीमित ढील देने के फैसले को पंजाब सरकार ने कर्फ्यू के बीच लागू तो किया लेकिन सोमवार को राज्य में कहीं भी इसका असर दिखाई नहीं दिया। गैर कंटेंनमेंट जोन में भी न तो उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों में काम शुरू किया और न ही वह दुकानदार ही घरों से बाहर निकले, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी।
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इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की आज्ञा न देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने केंद्र के दिशानिर्देशों पर सहमति जताते हुए रविवार को घोषणा की थी कि राज्य के उन क्षेत्रों में उद्योगों और कुछ व्यवसायों संबंधी दुकानों को खोल दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि सूबे में लागू कर्फ्यू पूरी सख्ती से जारी रहेगा, जिन उद्योगों को खोलने की अनुमति दी गई, उनके लिए शर्त थी कि वे कर्मचारियों के खाने-रहने की व्यवस्था करें या आने-जाने की व्यवस्था करें।

इसके लिए कर्मचारियों के कर्फ्यू पास भी जरूरी किए गए हैं। यह भी शर्त लगाई गई कि अगर किसी उद्योग में कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस उद्योग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार की इन शर्तों का विरोध करते हुए उद्योगपतियों ने सोमवार को फैक्ट्रियां बंद ही रखीं। दूसरी ओर, कर्फ्यू में ग्राहक तो बाहर निकल नहीं सकते थे, इसलिए दुकानदारों ने भी अपने घरों में ही रहना उचित समझा और लॉकडाउन में ढील का फैसला फेल हो गया।
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इस बीच, लॉकडाउन में ढील के केंद्र सरकार के फैसले के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यस्तरीय कर्फ्यू में कोई ढील न देने के फैसले के मद्देनजर सोमवार को स्पष्ट किया कि नॉन कंटेनमेंट जोनों में औद्योगिक यूनिट चलाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा पहले जारी आदेशों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही मिलेगी। मुख्यमंत्री, जिन्होंने रविवार को एलान किया था कि 3 मई तक राज्य में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी, सोमवार को डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि कंटेंनमेंट जोनों और स्थानीय प्रशासन के अनुसार हॉटस्पॉट के तौर पर विकसित हो रहे इलाकों में ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए, जिनसे कोविड-19 महामारी फैलने की आशंका है।
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फ्लू, खांसी-जुकाम की दवा खरीदने वालों का पता देना अनिवार्य

कोरोना के संभावित रोगियों पर नजर रखने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के आयुक्त केएस पन्नू ने राज्य के सभी जोनल लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में केमिस्ट को निर्देश दें कि वे फ्लू, खांसी और जुकाम के इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने स्टोर या होम डिलीवरी के माध्यम से दवा उपलब्ध करवाने के बारे में संबंधित सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेजकर इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि फ्लू, खांसी और जुकाम के इलाज के लिए किसी व्यक्ति को दी गई दवा की बिक्री के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है।

केंद्र के दिशा निर्देश भी मानें और राज्य सरकार के भी
मुख्यमंत्री ने सोमवार को सभी डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रैल को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नान कंटेनमेंट जोनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में औद्योगिक इकाइयों को खुलवाने में मदद करें। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सभी परामर्शों के तहत उद्योगों के कर्मचारियों के ठहरने, यातायात और भोजन के प्रबंधों को लेकर राज्य सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को भी सख्ती से लागू कराएं।
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