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कोरोना वायरस: पंजाब में अब मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, 15 जून को खुलेगा जलियांवाला बाग

Thu, 09 Apr 2020 11:05 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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पंजाब में अब हर किसी को मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार रात ट्वीट कर कहा कि पंजाब में अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को यह निर्देश भी दे दिए हैं कि राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने संबंधी एडवायजरी भी जारी की जाए।

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मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा- आप साधारण कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो और आपसे अपील है कि कपड़े के मास्क को हर रोज साबुन या डिटर्जेंट से धोएं। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनकर ही जाएं। कैप्टन ने आह्वान किया-आओ सभी मिलकर अपनी सुरक्षा और साफ-सफाई को यकीनी बनाएं और कोविड-19 से अपना और अपने लोगों का बचाव करें।

अब 15 जून को खुलेंगे जलियांवाला बाग के किवाड़
कोरोना वायरस के संक्रमण कारण जलियांवाला बाग में पर्यटकों के प्रवेश पर लगी पाबंदी बढ़ा दी गई है। अब जलियांवाला बाग 15 जून को खुलेंगे। पहले इसे 11 अप्रैल तक ही बंद रखने के आदेश थे। जलियांवाला बाग के सचिव एस. मुखर्जी ने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन इस एतिहासिक स्थल के विरासती ढांचे, लैंड स्कैपिंग, सिंचाई व्यवस्था, म्यूजियम के जीर्णोद्धार, लाइट एंड साउंड शो सहित कई कार्य कर रहा है। 
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कोरोना संक्रमण के कारण रख-रखाव एवं मरम्मत का काम प्रभावित हुआ है। इसलिए जलियांवाला बाग 15 जून को खोला जाएगा। वहीं जलियांवाला बाग में शताब्दी समारोह के समापन समारोह के आयोजन के बारे में अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। संभावना है कि कोरोना के कारण समापन समारोह के कार्यक्रम नहीं होंगे।

कच्चे मुलाजिमों को कर्फ्यू अवधि का पूरा वेतन देगी

कांट्रैक्ट, आउटसोर्स और डेलीवेज पर रखे गए पंजाब सरकार के कर्मचारियों को राज्य में कर्फ्यू की अवधि के दौरान का पूरा वेतन दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों और अन्य सरकारी संगठनों में कार्यरत कांट्रैक्ट, आउटसोर्स और डेलीवेज कर्मी, जिन्हें कर्फ्यू/लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के लिए कहा गया है, को इस अवधि में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इस अवधि के लिए उन्हें पूरा मानदेय दिया जाएगा।

वित्त विभाग की ओर से मुख्य सचिव, सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रशासनिक सचिव, पंजाब सरकार के विभागों के प्रमुख, उपमंडलों के कमिश्नर, सभी डीसी और विधानसभा सचिव को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि यह निर्देश राज्य में सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कारपोरेशन, बोर्ड, स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त इकाइयों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग का कहना है कि पूरा मानदेय न मिलने पर उनकी स्थिति दयनीय हो सकती है।
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कोविड 19 के विरुद्ध जंग में मीडिया की भूमिका को सराहा

पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध जंग में फ्रंटलाइन पर काम कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए वीरवार को मीडिया समुदाय से अपील की कि राज्य के बड़े हितों के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकाल और दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालन करें।

कोविड-19 के लिए गठित पंजाब कंट्रोल रूम के प्रवक्ता ने बताया कि पत्रकारिता के कर्तव्यों, खासकर ऐसे संकटकाल में अपनी जान दांव पर लगाकर क्षेत्रीय खबरों की कवरेज करने में सबसे अधिक जोखिम रहता है, जिससे उन्हें गंभीर जान का खतरा बना हुआ है। ऐसे में वे सामाजिक दूरी का कठोरता से पालन करें और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरते जैसेकि मास्क पहनना, इंटरव्यू के दौरान दूरी बनाकर बैठना और रिकॉर्डिंग करना।

प्रवक्ता ने कहा कि हमारा मीडिया समुदाय हमेशा की तरह कोविड-19 के विरुद्ध जंग में भी सबसे आगे है और जानकारी के प्रवाह को यकीनी बनाने में मीडिया द्वारा निभाया जा रहा अहम योगदान प्रशंसनीय है। पत्रकारों के पूर्ण कल्याण के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इस मुश्किल समय में मीडिया द्वारा निभाई भूमिका ने दूसरों के लिए भी नए मापदंड स्थापित किए हैं।
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