पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विभिन्न जुर्माना राशि बढ़ा दी है। अब मास्क न पहनने पर 500 और कार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन न करने पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा मीटिंग के दौरान इसका खुलासा करते हुए कहा कि राज्य को महामारी से सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है।
पहले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 200 और थूकने पर 100 रुपये जुर्माना लगता था जिसे बढ़ा दिया गया है। वहीं होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 500 रुपये दंड लगाया जाता था।
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ये लगा सकते हैं जुर्माना
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीडीपीओ, नायब तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नरों द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धाराओं के अंतर्गत जुर्माना लगा सकता है।
अगर जुर्माना न दिया तो...
यदि उल्लंघन करने वाले द्वारा जुर्माना नहीं दिया जाता तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह होगी जुर्माने की नई राशि-
- होम क्वारंटीन तोड़ने वालों पर 2000 रुपये
- सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये
- सोशल डिस्टेंसिंग न रखी तो दुकानदार पर 2000 रुपये
- सामाजिक दूरी न रखी तो बस मालिक पर 3000 रुपये
- ऑटो और दोपहिया वाहनों पर 500 रुपये