आदेश में कहा गया है कि इस कमेटी में नगर निगम के कमिश्नर, डीसी मनदीप सिंह बराड़, एसएसपी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज शामिल थे। इनकी सलाह के बाद ही इन एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। आदेशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट घोषित किए गए घरों में किसी के जाने पर पाबंदी होगी। साथ ही यहां पर लोगों की टेस्टिंग व स्क्रीनिंग की जाएगी।
सेक्टर-46 में लगाई गईं पाबंदियों को हटाया
यूटी प्रशासन ने शुक्रवार को सेक्टर-46 के मकान नंबर-1185 से 1190 तक 23 फ्लैट्स व एक गैराज को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया है। प्रशासन ने इस इलाके में लगाए गए सभी प्रतिबंधों को भी हटाने के आदेश जारी किए हैं। अफेक्टेड एरिया असेस्मेंट कमेटी की सिफारिश के बाद ही यूटी एडवाइजर ने ये आदेश जारी किए, क्योंकि पिछले कुछ दिन से यहां का कोई घर प्रभावित नहीं था। जिसके बाद ही दोनों इलाकों के सभी मकानों को आजाद करने का फैसला लिया है। हालांकि, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की शर्तों को पूरा करना होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि मेडिकल टीमों की स्क्रीनिंग व मॉनिटरिंग इलाके में लगातार जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं।