हरियाणा सरकार ने निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय अपने विद्यार्थी को विद्यालय द्वारा अनुशंसित दुकान से पुस्तकें, लेखन सामग्री, जूते इत्यादि खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि विद्यालय ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।