फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Haryana News: भारी पड़ी जज के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, याची और वकील को अवमानना नोटिस

Sat, 02 Mar 2024 03:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को वापस लेने की याची के वकील को छूट दी गई थी लेकिन उसने इसे वापस न लेने का निर्णय लिया। ऐसे में यह मामला न्यायालय की अवमानना का है और ऐसे में हाईकोर्ट ने याची व उसके वकील को अवमानना नोटिस जारी कर दिया।
विज्ञापन
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जज के आचरण पर सवाल उठाते हुए निंदनीय टिप्पणी वाली याचिका दाखिल करना याची व उसके वकील को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कृष्ण कुमार ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला होडल की कोर्ट में विचाराधीन है। उस मामले में जज ने दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर सबूतों से छेड़छाड़ की है। साथ ही जज के आचरण पर भी याचिका में सवाल उठाए गए और भ्रष्ट बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई।

विज्ञापन


याची ने बताया कि दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर जज ने 11 अक्तूबर 2023 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हैं और जमानत रद्द की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है उसको इस याचिका में पक्ष तक नहीं बनाया गया है, जो दलीलें संबंधित जज के बारे में दी गई उनके समर्थन में कोई ठोस सामग्री भी मौजूद नहीं है।

याची को छह जून 2023 को पेशी से छूट दी गई थी और उसे 11 अक्तूबर 2023 को पेश होना था लेकिन न तो वह पेश हुआ और न ही उसका वकील। इसी आधार पर होडल के जज ने आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को वापस लेने की याची के वकील को छूट दी गई थी लेकिन उसने इसे वापस न लेने का निर्णय लिया। ऐसे में यह मामला न्यायालय की अवमानना का है और ऐसे में हाईकोर्ट ने याची व उसके वकील को अवमानना नोटिस जारी करते हुए केस की सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें