फ्लाइट रद्द होने पर बुक एयर टिकट की कीमत वापस न करने पर उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
फोरम ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को एयर टिकट का बुकिंग अमाउंट 53 हजार रुपये लौटाए। इसके अलावा 20 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है।
आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के अंदर निर्देशों का पालन न करने पर लौटाए जाने वाले बुकिंग अमाउंट और मुआवजा राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के प्रजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर और सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता डॉ. बृज मोहन और उनकी पत्नी प्रेम पियारी निवासी सेक्टर-16 ने सेक्टर-34 ए स्थित एवर ग्रीन ट्रेवल्स और बंगलूरू स्थित किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
डॉ. बृजमोहन गुप्ता और उनकी पत्नी प्रेम पियारी ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने दिल्ली से लंदन 7 मार्च 2012 के लिए और लंदन से दिल्ली वापसी 9 जुलाई 2012 के लिए एवरग्रीन ट्रेवल से एयर टिकट बुक किया था।
उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि लंदन पहुंचने पर 10 अप्रैल 2012 को किंगफिशर ने उन्हें सूचित किया फ्लाइट की ऑपरेशन रोक दी गई है और आपकी टिकट कैंसल कर दी गई है। साथ ही कहा गया कि वापसी एयर टिकट की रिफंड के लिए आवेदन करें।
शिकायतकर्ता ने रिफंड के लिए तुरंत अप्लाई कर वापसी के लिए फ्रेस एयर टिकट 13 अप्रैल 2012 को खरीदा। कई बार ईमेल करने के बाद भी उन्हें रिफंड नहीं किया गया। एवरग्रीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। जबकि किंगफिशर की ओर से उपभोक्ता फोरम में पक्ष न रखने पर उसे एकतरफा (एक्सपार्टी) करार दिया है।