उपभोक्ता फोरम ने जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के बाद मिनिमम अमाउंट मेंटेनेंस राशि काटने को लेकर बड़ा फरमान सुनाया है। हाल ही में जीरो बैलेंस पर खाता खोलने के बाद भी एक बैंक ने मिनिमम अमाउंट मेंटेनेंस के लिए राशि काट ली। इस पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
उपभोक्ता फोरम ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 685 रुपये वापस करने के अलावा ढाई हजार रुपये मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करे। ये निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान, जसविंदर सिंह सिद्धू और प्रीति मल्होत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता विंग कमांडर एएस ढिल्लों निवासी सेक्टर-34 डी ने एनएसी मनीमाजरा स्थित कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया था। बैंक में उन्होंने 5 फरवरी 2014 को पांच लाख रुपये जमा कराए। इस अमाउंट को 17 फरवरी 2014 को एफडीआर में कन्वर्ट करा दिया।
इसके बाद 19 मार्च 2014 को अकाउंट में एक हजार रुपये जमा कराए। 22 मार्च को उनके अकाउंट में 1658 रुपये 59 पैसे थे। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि मिनिमम अमाउंट मेंटेन न करने पर 1658 रुपये और 59 पैसे उनके अकाउंट से काट लिया गया। मामले में कोटक महिंद्रा बैंक उपभोक्ता फोरम में किसी तरह का कोई पक्ष नहीं रखा।