ऑनलाइन शॉपिंग करने पर आर्डर से अलग जूता देने पर उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में कोताही का दोषी माना है।
फोरम ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बैग इट टूडे के सेक्टर-57 नोएडा स्थित कार्यालय को आदेश दिए हैं कि, वह शिकायतकर्ता को जूते की कीमत 1155 रुपये के अलावा दो हजार रुपये मुआवजा और एक हजार रुपये मुकदमे का खर्च अदा करे।
यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम दो के अध्यक्ष राजन देवान ने दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिन के अंदर आदेश का पालन न होने पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ हर्जाना भी देना होगा।
सेक्टर-45ए चंडीगढ़ निवासी राजीव सुदेरा ने बैग इट टूडे सेक्टर-57 नोएडा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरे पक्ष के फोरम में पक्ष नहीं रखने पर उपभोक्ता फोरम ने एक्सपार्टी (एकतरफा) फैसला सुनाया।
यह था मामला...
शिकायतकर्ता राजीव सुदेरा ने जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि उन्होंने 16 सितंबर 2013 को बैग इट टूडे को एक ब्लैक रॉकपॉट शू के लिए ऑनलाइन आर्डर किया था।
इसके लिए उन्होंने डेबिट कार्ड से 1155 रुपये अदा किए। उन्हें 18 सितंबर को कंपनी का पार्सल मिला, लेकिन जो आर्डर किए जूते थे वह उनसे बिलकुल अलग थे।
उन्होंने फोरम को बताया कि आर्डर किए गए जूते से अलग आने पर उन्होंने 19 सिंतबर को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।