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मेगा विद 19 एचडी चैनल्स के जगह प्राइम वैल्यू प्रोवाइड करने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने भारती एयरटेल क्रेसेंट के ग्रुप जनरल काउंसल एंड कंपनी सेक्रेटरी तथा साक कम्युनिकेशन को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से चार हजार रुपये लौटाए, साथ ही पांच हजार रुपये मुआवजा अदा करे।
यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम -2 चंडीगढ़ की सदस्य प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता बलजीत कुमार मेहरा निवासी सेक्टर-32 ए ने नई दिल्ली स्थित भारती एयरटेल क्रेसेंट के ग्रुप जनरल काउंसल एंड कंपनी सेक्रेटरी और सेक्टर-32 स्थित साककम्युनिकेशन के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
मेहरा ने शिकायत में कहा कि वह एयरटेल डीटीएच (वैल्यू प्राइम पैकेज) की सब स्क्राइबर हैं। इसकी अवधि 18 जनवरी 2015 तक थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने एडिशनल डीटीएच पैकेज (मेगा विद 19 एचडी चैनल्स) एडिशनल एलईडी टीवी के लिए लिया।
इसके लिए उन्होंने 16 सितंबर 2014 को एडवांस में चार हजार रुपये अदा किए। लेकिन उन्हें एडिशनल एलईडी के लिए प्राइम वैल्यू ही प्रोवाइड किया गया। इस संबंध में साक कम्युनिकेशन को सूचित किया। अपनी राशि वापस मांगी जिसे नहीं दिया गया। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।