उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता के फोन को ठीक करके दे। साथ ही साढ़े सात हजार रुपये मुआवजा अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों में निर्देश का पालन न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता महावीर सिंह निवासी सेक्टर-20 ए चंडीगढ़ ने नई दिल्ली स्थित मेसर्स सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फतेहाबाद स्थित मेसर्स भगवती मोबाइल पालिका बाजार और चंडीगढ़ के सेक्टर-34 ए स्थित टेक्नोकेयर (सर्विस सेंटर) के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता महावीर सिंह ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने फतेहाबाद के मेसर्स भगवती मोबाइल पालिका बाजार से सोनी एक्सपीरिया मॉडल डी-2212 मोबाइल छह दिसंबर 2014 को 12 हजार पांच सौ रुपये में खरीदा। मोबाइल फोन की वारंटी अवधि एक वर्ष थी। मोबाइल खरीदने के बाद से ही उसमें खराबी आनी शुरू हो गई। खराबी ठीक कराने के लिए मोबाइल को टेक्नोकेयर में दिया। वहां से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद लौटा दिया गया। फोन में दोबारा खराबी आ गई। बार बार रिपेयर होने के बाद भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ।