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उपभोक्ता फोरम ने कहा, ऑरिजनल पासपोर्ट लौटाए कंपनी

Mon, 09 May 2016 10:24 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
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उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
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वर्क परिमिट न मिलने पर उपभोक्ता फोरम ने डे मोंटरेल रिक्रूटमेंट अबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने दूसरे पक्ष को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को ऑरिजनल पासपोर्ट वापस करे। साथ ही चार लाख रुपये वापस करने के साथ ही 50 हजार रुपये मुआवजा और 20 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने को कहा है।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 की प्रजाइडिंग मेंबर सुरजीत कौर ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार निवासी सेक्टर-18 पंचकूला ने सेक्टर-34 ए चंडीगढ़ स्थित डेमोंटरेल रिक्रूटमेंट अबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता सुनील कुमार ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने सिंगापुर वर्क परमिट के लिए डेमोंटरेल रिक्रूटमेंट अबोर्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास आवेदन किया। इसके लिए उन्हें चार लाख रुपये अदा करने को कहा गया। यह भी कहा गया कि सिंगापुर के लिए वर्क परमिट मिल जाएगा।

शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 30 मार्च 2015 को 20 हजार रुपये अदा किए। डे मोंटरेल रिक्रूटमेंट ने मई 2015 में शिकायतकर्ता को कहा कि कुछ समस्या के कारण सिंगापुर एंबेसी किसी को भी वीजा ग्रांट नहीं कर रहा है। सिंगापुर के लिए इंतजार करना होगा। मकाऊ के लिए वीजा मिल सकता है। शिकायतकर्ता मकाऊ जाने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए उन्होंने 22 मई 2015 को ढाई लाख रुपये और 3 जून 2015 को एक लाख 30 हजार रुपये अदा किए। तीन चार दिन के बाद जब शिकायतकर्ता दूसरे पक्ष से मिले तो कहा कि सिंगापुर या मकाऊ के लिए वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन परमिट नहीं मिला।
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