4 जी कनेक्शन न चलने और दूसरे फोन का आउट गोइंग बंद करने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एयरटेल को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।
उपभोक्ता फोरम ने एयरटेल को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता की शिकायत का स्थाई हल करे और दूसरे फोन का कनेक्शन बहाल करे। साथ ही सेवा में कोताही के लिए 15 हजार रुपये मुआवजा और 12 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता नरिंदर नैन निवासी सेक्टर-5 मनसा देवी कांपलेक्स पंचकूला ने आईटीपार्क चंडीगढ़ स्थित भारती एयरटेल लिमिटेड के रिजनल मैनेजर, इसके एस्केलेशन हेड और एनएसी मनीमाजरा स्थित भारती एयरटेल शोरूम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता नरिंदर नैन ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने अपने घर में सितंबर 2014 में एयरटेल 4 जी इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करवाया। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि एक्टिवेशन के वाद एयरटेल की ओर से किया गया वादा के अनुरूप स्पीड/सर्विस नहीं दिया। इस संबंध में कंपनी को सूचित भी किया गया।
तीन महीनों के बाद कंपनी ने 4 जी की सर्विस दिए बिना ही बिल भी भेज दिया। और दूसरे पोस्ट फोन का कनेक्शन को भी आउट गोइंग बंद कर दिया। एयरटेल ने उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।